संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्य

     संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण


आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा  अभियुक्त नाम पता – अमित सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी उत्तरपट्टी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को  05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 307 / 19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।


पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 1489 द्वारा सूचना पर जहर खाने वाले लड़के को पहुँचाया अस्पताल – पीआरवी 1489 को थाना महुली  क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 9748 से कालर ने बताया कि किसी बात को लेकर लड़के ने जहर खा लिया है, के सम्बन्ध में सूचना दिया । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 07 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर जहर खाये हुए लड़के को पीआरवी वाहन से प्रा0स्व0 केन्द्र नाथनगर मे भर्ती कराया गया तथा इस संबंध मे महुली को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता, सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर जहर खाये हुए लड़के को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गयी । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी । 
पीआरवी स्टाफ- मुख्य आरक्षी शेषनारायण त्रिपाठी, आरक्षी अरविन्द गुप्ता, हो0चा0 रामप्रकाश पाण्डेय ।    


शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार
• थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
• थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।


मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 73 वाहनो से 50600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल
     आज दिनांक 13-12-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 73 वाहनो से 50600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।
एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही
           आज दिनांक 13-12-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 19 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 74 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के 05 लड़कों से पूछताछ कर कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गई कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।