संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्य

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्य



आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार
थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त नाम पता ओमकार पुत्र मुंशी निवासी तुलसीपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 297/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 3307 ने घायल को पहुचाया अस्पताल - पीआरवी 3307 को थाना दुधारा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 10725 से कालर ने दुर्घटना मे एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दी । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 06 मिनट में मौके पर पहुचकर दुर्घटना मे घायल हुये व्यक्ति को प्राइवेट वाहन से इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावा भेजा गया तथा थाना दुधारा को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर घायल की जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी । 
पीआरवी स्टाफ- आरक्षी रंजन राजभर, होमगार्ड चालक विरेन्द्र कुमार ।    



शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 22 अभियुक्त गिरफ्तार
• थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 14 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
• थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
• थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।


मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 667 वाहनो से 808900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल
     आज दिनांक 30-11-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 667 वाहनो से 808900  रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।


एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही
           आज दिनांक 30-11-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 26 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 72 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के   01 लड़के से पूछताछ कर माफीनामा लेते हुए कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गई कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।